TV 20 NEWS || AZAMGARH :“ऑपरेशन कनविक्शन / मिशन शक्ति” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को 04 वर्ष की कठोर सजा
“ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व छेड़छाड़ के एक मामले में 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया।
थाना निजामाबाद पर पंजीकृत उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
➡ दिनांक 12.11.2021 को थाना निजामाबाद पर प्राप्त तहरीर के आधार पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व छेड़छाड़ से संबंधित अभियोग पंजीकृत किया गया था।
➡ उक्त प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-224/2021 धारा 363, 366, 376, 354 भादवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।
➡ विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।
➡ मुकदमे के दौरान कुल 07 गवाहों का परीक्षण कराया गया।
➡ प्रभावी साक्ष्य एवं अभियोजन की सशक्त पैरवी के आधार पर दिनांक 03.02.2026 को मा0 विशेष पाक्सो न्यायालय, आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त अरमान पुत्र सोहराब निवासी सिपाह कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जनपदीय पुलिस महिला एवं बाल अपराधों के प्रति संवेदनशील रहते हुए ऐसे मामलों में कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।





