TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना बिलरियागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि 6 माह 18 दिवस के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए *जेल मे बितायी गयी अवधि 6 माह 18 दिवस के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना बिलरियागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि 6 माह 18 दिवस के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 25.04.2002 को वादी मुकदमा उ0नि0 प्रेम प्रकाश सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त शिव कुमार मौर्या पुत्र रामधनी मौर्या निवासी शीतलपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 अदद देशी तमन्चा .303 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 53/2002 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 11.02.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिव कुमार मौर्या पुत्र रामधनी मौर्या निवासी शीतलपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 6 माह 18 दिवस के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।