*TV 20 NEWS || BALLIA: एनडीपीएस एक्ट के तहत हरेन्द्र यादव को 1 वर्ष कारावास व 10,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा, पुलिस की प्रभावी पैरवी से हुई न्यायिक कार्रवाई*

*प्रेस नोट जनपद बलिया*
*दिनांक-17.02.2026*

*श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 / (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

दिनांक 17.02.2026 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना फेफना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-308/2023 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में 01 नफर *अभियुक्त 01. हरेन्द्र यादव उर्फ हरिन्द्र पुत्र श्रीकिशुन यादव ग्राम परसियापुर थाना गड़वार बलिया* को मा0 न्यायालय ASJ-4/NDPS कोर्ट, जनपद बलिया द्वारा-

*धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 / (दस हजार ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।*

*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
प्रतिवादी के पास से 01 किलो 200 ग्राम अवैध रुप से गांजा प्राप्त होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पुलिस द्वारा नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही की गयी ।

*अभियोजन अधिकारी-* श्री कुंज विहारी गुप्ता

*सोशल मीडिया सेल*
*बलिया पुलिस*