TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना बिलरियागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप मे 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*”ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना बिलरियागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप मे 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 28.10.2015 को वादी मुकदमा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अपनी लड़की जो मानसिक रुप से कमजोर व मिर्गी की बीमारी से पीङित है को मै साथ लेकर अभियुक्त डा0 राकेश लाल श्रीवास्तव S/O राधे लाल श्रीवास्तव निवासी मानपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के यहाँ दिखाने गया था कुछ आवश्यक कार्य से मै अपनी लड़की को डाक्टर के यहाँ छोड़कर बाहर चला गया उसी समय डाक्टर नें मेरी लड़की को अकेला पाकर उससे छेड़छाड़ व अश्लील हरकत किया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0-211/2015 धारा-354,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(1)(12) SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-19.02.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त डा0 राकेश लाल श्रीवास्तव S/O राधे लाल श्रीवास्तव निवासी मानपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।





