TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 11.03.2013 को वादिनी मुकदमा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त रामानन्द राजभर पुत्र रामरुप राजभर निवासी म0नं0-39 पुलिस लाईन आजमगढ़ के द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म करना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-365/2013 धारा-363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-19.02.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामानन्द राजभर पुत्र रामरुप राजभर निवासी म0नं0-39 पुलिस लाईन आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।