TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना महराजगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें एकराय होकर मारने पीटने व फसल को जला देने के 08 आरोपी अभियुक्तो प्रत्येक को 6 माह के सश्रम कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 08 आरोपी अभियुक्तो को एकराय होकर मारने पीटने व फसल को जला देने के आरोप में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 6 माह के सश्रम कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना महराजगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें एकराय होकर मारने पीटने व फसल को जला देने के 08 आरोपी अभियुक्तो प्रत्येक को 6 माह के सश्रम कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 05.02.1994 को वादी मुकदमा छत्रधारी यादव पुत्र बृज मोहन यादव निवासी टोनारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. गंगा प्रसाद यादव पुत्र स्व0 सरजू यादव 2. हरिकेश पुत्र स्व0 राम प्रसाद 3. पार्वती पत्नी गंगा प्रसाद 4. बासमती पत्नी स्व0 राम प्रसाद 5. प्रेमा देवी पुत्री गंगा प्रसाद 6. राम दरस पुत्र स्व0 हसई 7. राम विनय पुत्र स्व0 हंसराज 8. राजेश पुत्र स्व0 हसई निवासीगण टोनारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा एकराय होकर वादी पक्ष को मारना पीटना व फसल मे आग लगाकर जला देना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0-57/1994 धारा-147,148,149,323,324,435 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 18.02.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. गंगा प्रसाद यादव पुत्र स्व0 सरजू यादव 2. हरिकेश पुत्र स्व0 राम प्रसाद 3. पार्वती पत्नी गंगा प्रसाद 4. बासमती पत्नी स्व0 राम प्रसाद 5. प्रेमा देवी पुत्री गंगा प्रसाद 6. राम दरस पुत्र स्व0 हसई 7. राम विनय पुत्र स्व0 हंसराज 8. राजेश पुत्र स्व0 हसई निवासीगण टोनारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 6 माह के सश्रम कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।