*TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना मेहनाजपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे अभियुक्तगण प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा रोहित उर्फ कमलेश व सरजू राम को 25-25 हजार एवं डम्पी सिंह उर्फ तेज प्रताप सिंह को 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा रोहित उर्फ कमलेश व सरजू राम को 25-25 हजार एवं डम्पी सिंह उर्फ तेज प्रताप सिंह को 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना मेहनाजपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे अभियुक्तगण प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा रोहित उर्फ कमलेश व सरजू राम को 25-25 हजार एवं डम्पी सिंह उर्फ तेज प्रताप सिंह को 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 31.08.2014 को वादिनी मुकदमा हेमा कुमारी पुत्री स्व0 राज कुमार राम निवासी रोवापार थना मेहनाजपुर जनपद आमजगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. रोहित उर्फ कमलेश कुमार पुत्र स्व0 रामूराम निवासी विनेकी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ 2. सरजू राम पुत्र श्यामधारी 3. डम्पी सिंह उर्फ तेज प्रताप सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासीगण रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आमजगढ़ के द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर मेरे भाई अर्जुन को गोली मारकर हत्या कर देना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0- 64/14 धारा- 302 भादवि व 3 (2) SC/ST Act थाना मेहनाजपुर पर पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमे उपरोक्त मे 14 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 23.02.2026 को मा0 न्यायालय Spl SC/ST कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रोहित उर्फ कमलेश कुमार पुत्र स्व0 रामूराम निवासी विनेकी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ 2. सरजू राम पुत्र श्यामधारी 3. डम्पी सिंह उर्फ तेज प्रताप सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासीगण रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आमजगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा रोहित उर्फ कमलेश व सरजू राम को 25-25 हजार एवं डम्पी सिंह उर्फ तेज प्रताप सिंह को 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।