*TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना मेहनाजपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के आरोप मे अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना मेहनाजपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के आरोप मे अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 04.09.2014 को वादिनी मुकदमा हेमा कुमारी पुत्री स्व0 राज कुमार राम निवासी रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आमजगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त रोहित उर्फ कमलेश कुमार पुत्र स्व0 रामूराम निवासी विनेकी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से आला कत्ल अवैध शस्र बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0- 66/14 धारा- 3/25 आर्म्स Act थाना मेहनाजपुर पर पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमे उपरोक्त मे 14 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 23.02.2026 को मा0 न्यायालय Spl SC/ST कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित उर्फ कमलेश कुमार पुत्र स्व0 रामूराम निवासी विनेकी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।





