TV 20 NEWS || AZAMGARH : आजमगढ़ में होली पर शराब और भांग की दुकानें बंद रखने का आदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, आजमगढ़।
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आजमगढ़ 26 फरवरी– उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा संशोधित) की धारा-59 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री रवीन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद-आजमगढ़ में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया है कि होली के पर्व पर दिनांक 04 मार्च 2026 (रंग के दिन) दिन बुधवार को सायं 5ः00 बजे तक जनपद आजमगढ़ की समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शाप, भांग, ताड़ी की फुटकर दुकानें एवं बार व मॉडलशाप तथा समस्त थोक अनुज्ञापन बन्द रखे जायें। इस बन्दी के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

——-जि0सू0का0 आजमगढ़-26.02.2026——–