TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना अहरौला पर पंजीकृत अपराध जिसमें अवैद्य शस्त्र रखने के आरोप मे अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैद्य शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना अहरौला पर पंजीकृत अपराध जिसमें अवैद्य शस्त्र रखने के आरोप मे अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 21.08.2022 को वादी मुकदमा उ0नि0 रामस्वरूप राय ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त मो0 शारूख पुत्र मो0 फहीम निवासी गौरी थाना अहरौला जिला आजमगढ़ के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 334/2022 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 17.03.2026 को मा0 न्यायालय ACJM-13 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 शारूख पुत्र मो0 फहीम निवासी गौरी थाना अहरौला जिला आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।