*TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना कोतवाली पर पंजीकृत अपराध जिसमें चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर करने आरोप मे अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि (09 वर्ष) के कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा चेकिंग करने वाली पुलिस टीम पर जान लेवा हमला करने के आरोप में दोषी करार देते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि (09 वर्ष) के कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना कोतवाली पर पंजीकृत अपराध जिसमें चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर करने आरोप मे अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि (09 वर्ष) के कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 14.10.2017 को वादी मुकदमा निरीक्षक योगेन्द्र बहादुर सिंह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त मित्तू मुसहर उर्फ बालेश्वर पुत्र स्व0 जियावन निवासी संजरपुर (मुसहर बस्ती), थाना सरांयमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से अवैध शस्त्र से फायर करना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-464/2017 धारा- 307 भादवि तथा मु0अ0सं0 465/2017 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 18.03.2026 को मा0 न्यायालय ASJ-1/AC(Spl) कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मित्तू मुसहर उर्फ बालेश्वर पुत्र स्व0 जियावन निवासी संजरपुर (मुसहर बस्ती), थाना सरांयमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि (09 वर्ष) के कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।