TV 20 NEWS || AZAMGARH : मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम मे सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु सड़क के किनारे अनावश्यक रूप से खड़े वाहनों की समस्या के समाधान के लिए उठाए जा रहे आवश्यक कदम
आजमगढ़ 19 मार्च 2026/
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक तथा अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में, जनपद आजमगढ़ में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु सड़क के किनारे अनावश्यक रूप से खड़े वाहनों की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी (यातायात), आजमगढ़ एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), आजमगढ़ द्वारा संयुक्त निरीक्षण / सर्वेक्षण कर जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर कुल 55 अस्थायी पार्किंग / होल्डिंग स्थलों का चिन्हांकन किया गया है। उक्त चिन्हित पार्किंग / होल्डिंग स्थलों का उद्देश्य सड़क किनारे खड़े होने वाले मोटरयान, मालवाहक वाहन, बस, ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं अन्य वाहनों को सुरक्षित रूप से निर्धारित स्थानों पर खड़ा कराना है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।
जिलाधिकारी ने समस्त वाहन चालकों / स्वामियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने वाहनों को केवल चिन्हित पार्किंग/होल्डिंग स्थलों में ही खड़ा करें। सड़क के किनारे, एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग अथवा अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहन खड़ा किया जाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। यदि कोई वाहन चालक / स्वामी सड़क किनारे अनावश्यक रूप से वाहन खड़ा करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 122, 177 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत परिवहन एवं पुलिस विभाग के द्वारा चालान / सीज की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित वाहन चालक / स्वामी की होगी।
यह अधिसूचना जनहित एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।





