TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना देवगाव में पंजीकृत अपराध जिसमें संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 6 माह के के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 6 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना देवगाव में पंजीकृत अपराध जिसमें संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 6 माह के के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक-12.07.2023 को वादी मुकदमा प्र0निरी0 श्री गजानन चौबे थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त सतीश पुत्र सन्तू निवासी परशुरामपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 310/2023 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त मे 7 गवाह परीक्षित हुए ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-24.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-1 (गैंगे0 एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सतीश पुत्र सन्तू निवासी परशुरामपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 2 वर्ष 6 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।