TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना जीयनपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे प्रत्येक को 8-8 वर्ष के कठोर कारावास व 22-22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

*”ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में प्रत्येक को 8-8 वर्ष के कठोर कारावास व 22-22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना जीयनपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे प्रत्येक को 8-8 वर्ष के कठोर कारावास व 22-22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 11.12.2014 को वादी मुकदमा श्री राम सरीख पुत्र पचन्ता राम निवासी फैजुल्लाह जहीरुल्लाह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1. कमलेश पुत्र अम्बिका निवासी फैजुल्लाह जहीरुल्लाह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. रवि कुमार पुत्र रामसरीख निवासी वलीदपुर मठिया थाना मोहम्दाबाद जनपद मऊ के द्वारा मेरे नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म करना ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0-307/2014 धारा- 363,366A,376, 120B भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 9 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-25.03.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. कमलेश पुत्र अम्बिका निवासी फैजुल्लाह जहीरुल्लाह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. रवि कुमार पुत्र रामसरीख निवासी वलीदपुर मठिया थाना मोहम्दाबाद जनपद मऊ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 8-8 वर्ष के कठोर कारावास व 22-22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।