TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना सरांयमीर में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के प्रयास के आरोप मे अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना सरांयमीर में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के प्रयास के आरोप मे अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 28.03.2014 को वादी मुकदमा सुबेदार यादव पुत्र श्यामधारी यादव निवासी अचलपुर, थाना सरांयमीर, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त श्याम बाबू पासी पुत्र प्रसिद्ध नरायन पासी निवासी वीरपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी को दुकान बन्द कर घर जाते समय रास्ते में जान से मारने की नीयत से गोली मारकर गम्भीर रुप से घायल कर देना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 66/2014 धारा-307,120बी भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 26.03.2026 को मा0 न्यायालय EC कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त श्याम बाबू पासी पुत्र प्रसिद्ध नरायन पासी निवासी वीरपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।