*TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना कप्तानगंज में पंजीकृत अपराध जिसमे हत्या के 1 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 69750 रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया ।
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 1 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 69750 रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया ।
थाना कप्तानगंज में पंजीकृत अपराध जिसमे हत्या के 1 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 69750 रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक-26.06.2012 को वादी मुकदमा अजय उपाध्याय पुत्र केदार नाथ उपाध्याय निवासी मुजलिसपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 26.06.2012 को अभियुक्त हृदय नारायण पाठक पुत्र त्रिलोकी नाथ पाठक निवासी मुखलिसपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर एकराय होकर असलहा लेकर मारना पीटना व कट्टे से फायर कर गम्भीर रुप से घायल कर देना जिससे देवीचरन का मृत्यु हो जाना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0-453A/2012 धारा- 147,148,149,323,304,302,504,506, 325,336,307,308,452 भादवि व 7 CLA Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 17 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 02.04.2025 को मा0 न्यायालय EC कोर्ट जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हृदय नारायण पाठक पुत्र त्रिलोकी नाथ पाठक निवासी मुखलिसपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 69750 रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया ।





