*TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को 545 डायजापाम की गोली रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (01 वर्ष 01 माह 20 दिवस) के कारावास व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (01 वर्ष 01 माह 20 दिवस) के कारावास व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को 545 डायजापाम की गोली रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (01 वर्ष 01 माह 20 दिवस) के कारावास व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 11.11.2011 को वादी मुकदमा SO श्री संतोष कुमार शर्मा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र रामफेर निषाद निवासी खानपुर फतेह, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ 204 ग्राम डायजापाम का पाउडर बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 590/2011 धारा-8/22 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त मे 5 गवाह परीक्षित हुए ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 03.04.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र रामफेर निषाद निवासी खानपुर फतेह, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (01 वर्ष 01 माह 20 दिवस) के कारावास व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया





