निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी – जिलाधिकारी

जमगढ़ 26 मार्च– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने बताया कि  है।
प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में उन्होने बताया है कि निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। उक्त कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य होंगे। प्रधान पद के लिए उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें तहसीलदार एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित एक लेखाधिकारी सदस्य होंगे। सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य, जिला पंचायत के निर्वाचन व्यय का अनुश्रवण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किए जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जाएगा। उक्त खाता की सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जाएगी। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किए जाने हेतु खाता खोले जाने की आवश्यकता ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए नहीं है। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप पर तैयार कराकर रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराया जाएगा और रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्याशियों को उपलब्ध कराएंगे। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जाएगी, उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिले एवं तहसील स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा तथा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित दरों के सम्बन्ध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जाएगा।
निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित यथास्थिति जनपद एवं तहसील स्तर पर गठित समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय लेखा रजिस्टर का समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट यदि आवश्यक समझें तो व्यय लेखा परीक्षण हेतु रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवाएं यथा आवश्यकतानुसार ले सकते हैं। इस निमित्त होने वाला व्यय आयोग द्वारा वहन किया जाएगा। परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।