TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡️ दिनांक- 04.08.2021 को वादिनी मुकदमा पूजा पत्नी अमित कुमार निवासी पुरखीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त देवानंद उर्फ गोलू पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी धनेज पांडे थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के साथ मेरी ननद खुशबू की शादी तय हुई अभियुक्त (मंगेतर) ने मेरी ननद खुशबू को मिलने के लिए बुलाने के बाद उसकी चाकू से गला काटकर हत्या कर देना ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0-120/2021 धारा-302 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡️ मुकदमे उपरोक्त मे 7 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।
➡️ जिसके क्रम में दिनांक- 08.05.2026 को मा0 न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-1 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त देवानंद उर्फ गोलू पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी धनेज पांडे थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते आजीवन कारावास व 1,50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






