TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं शारीरिक संबंध बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं शारीरिक संबंध बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
➡️ पीड़िता के बरामद होने के बाद मुकदमे में पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी
दिनांक 17.04.2026 को वादिनी द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गयी कि उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त साहिल उर्फ गोलू पुत्र सरदार निवासी ग्राम पुरसुडी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 137/26 धारा 137(2), 87 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त पंजीकृत किया गया।
विवेचना के दौरान दिनांक 10.05.2026 को पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस, 4(2) पॉक्सो एक्ट तथा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।
आज दिनांक 12.05.2026 को उ0नि0 बड़कूलाल मय हमराह द्वारा अभियुक्त साहिल उर्फ गोलू पुत्र सरदार निवासी ग्राम पुरसुडी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को समय करीब 08:10 बजे गोड़हरा तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
साहिल उर्फ गोलू पुत्र सरदार निवासी ग्राम पुरसुडी थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 137/26 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस, 4(2) पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 बड़कूलाल थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
2. का0 सतिभान सिंह थाना बरदह जनपद आजमगढ़।






