TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना गम्भीरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 2000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना गम्भीरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 2000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡️ दिनांक 16.07.2005 को वादी मुकदमा निरी0 श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त शब्बू उर्फ बेलाल पुत्र वैदुल्लाह निवासी असाढ़ा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना ।

➡️ अभियुक्त के विरूद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 375/2005 धारा- 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

➡️ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

➡️ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।

➡️ जिसके क्रम में दिनांक- 13.05.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -15 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शब्बू उर्फ बेलाल पुत्र वैदुल्लाह निवासी असाढ़ा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।