आजमगढ़ 12 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) राजेश कुमार ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन के दौरान लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से मतदान दिवस के 48 घण्टे के पूर्व एवं मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस को मतगणना प्रारम्भ होने से मतगणना समाप्ति तक शराब की दुकाने बन्द करने एवं मादक पदार्थां की बिक्री प्रतिबन्धित करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि जनपद में दिनांक 19 अप्रैल 2021 को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के मतदान दिवस के 48 घण्टे के पूर्व एवं मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 02 मई 2021 को मतगणना प्रारम्भ होने से मतगणना समाप्ति तक शराब की दुकाने बन्द करने एवं मादक पदार्थो की बिक्री प्रतिबन्धित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।