*TV 20 NEWS || AZAMGARH :200 ग्राम डायजापाम रखने के दोषी को एक माह की सजा, ₹7 हजार जुर्माना*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 01.07.2026 जनपद आजमगढ़*

*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ 200 ग्राम डायजापाम रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि 1 माह के कारावास व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

*थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को अवैध नशीला पदार्थ 200 ग्राम डायजापाम रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि 1 माह के कारावास व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

➡ दिनांक- 16.05.2012 को वादी मुकदमा उ0नि0 तेज बहादुर सिंह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त रमेश मिश्रा पुत्र वृज भूषण मिश्रा निवासी ग्राम भानीपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ 200 ग्राम डायजापाम बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 363/2012 धारा-8/22 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 6 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 01.07.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त रमेश मिश्रा पुत्र वृज भूषण मिश्रा निवासी ग्राम भानीपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ को जेल में बितायी गयी अवधि 1 माह के कारावास व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।