*TV 20 NEWS || AZAMGARH:गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, संगठित अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह की लगभग ₹15 लाख मूल्य की चार वाहन कुर्क*
*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 06.07.2026*
*थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़*
*● गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, संगठित अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह की लगभग ₹15 लाख मूल्य की चार वाहन कुर्क*
*● जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित संपत्ति पर पुलिस का प्रभावी प्रहार*
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह के सदस्यों की लगभग ₹15 लाख मूल्य की चार वाहनों को कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति पर प्रभावी प्रहार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
*प्रकरण का संक्षिप्त विवरण*
थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0-507/2025 धारा 3(1)/2(b)(1) उपधारा (17) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत एक संगठित अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।
विवेचना के दौरान यह प्रकाश में आया कि गिरोह का सरगना राज उर्फ सावरिया अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रयागराज महाकुम्भ, अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर, लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों के मेलों एवं भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के सोने-चांदी के आभूषण एवं नकदी की टप्पेबाजी/स्नेचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करता था।
मामले की विवेचना थाना बिलरियागंज द्वारा की जा रही है, जिसमें अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों का विवरण संकलित कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
*कुर्की की कार्रवाई*
मा0 जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश (वाद संख्या 1709/2026 एवं 1710/2026, आदेश दिनांक 21.04.2026) के अनुपालन में दिनांक 05.07.2026 को थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अभियुक्तों के स्वामित्व वाले चार वाहनों को नियमानुसार कुर्क कर थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया।
कुर्क की गई संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹15 लाख है।
*कुर्क किए गए वाहन*
1. MAESTRO EDGE (Cast Wheel)
वाहन संख्या UP 50 CC 1456
स्वामी – राज उर्फ सावरिया पुत्र सुरेश राम।
2. Hero Splendor+ XTEC 2.0 (DRS)
वाहन संख्या UP 50 DD 8778
स्वामी – राज उर्फ सावरिया पुत्र सुरेश राम।
3. Hero Splendor+ XTEC 2.0 (DRS)
वाहन संख्या UP 50 CS 5876
स्वामी – अरुण कुमार उर्फ समर पुत्र सुरेश राम।
4. Hyundai Venue 1.2 Kappa MT SX
वाहन संख्या UP 50 CS 6046
स्वामी – अरुण कुमार उर्फ समर पुत्र सुरेश राम।
*पंजीकृत अभियोग*
मु0अ0सं0-507/2025 धारा 3(1)/2(b)(1) उपधारा (17) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
*जब्ती करने वाली पुलिस टीम*
1. अमित कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
2. का0 सतपाल सिंह, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
3. रि0का0 बैजनाथ मद्देशिया, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
4. रि0म0आ0 हर्षिता द्विवेदी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
जनपद आजमगढ़ पुलिस संगठित अपराध, गैंगस्टर एवं अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई करती रहेगी।






