*TV 20 NEWS || AZAMGARH :गैंगस्टर एक्ट के 16 साल पुराने मामले में दोषी को दो वर्ष 10 दिन कारावास, ₹5 हजार जुर्माना*
*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 06.07.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 10 दिवस के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना सरांयमीर में पंजीकृत अपराध जिसमें गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 10 दिवस के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक-02.10.2010 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री शशि भूषण राय थानाध्यक्ष थाना सरांयमीर, जनपद आजमगढ़ ने लिखित फर्द दी थी कि अभियुक्त इमरान पुत्र मो0 ईशा सा0 कस्बा सरायमीर, थाना सरांयमीर, जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरांयमीर पर मु0अ0सं0- 784/2010 धारा- 3(1) यू0पी0 गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-06.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ गैंग0/एफटीसी-1 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त इमरान पुत्र मो0 ईशा सा0 कस्बा सरायमीर, थाना सरांयमीर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 10 दिवस के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।






