*TV 20 NEWS || AZAMGARH : चोरी के मामले में आरोपी को सजा, 1 साल 7 माह की कैद और ₹5 हजार जुर्माना*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 22.07.2026 जनपद आजमगढ़*

*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा चोरी के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि 01 वर्ष 7 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

*थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें चोरी के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि 01 वर्ष 07 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।*

➡ दिनांक-20.09.2024 को वादी मुकदमा श्री लालचन्द गुप्ता पुत्र स्व0 रामबचन गुप्ता निवासी पाण्डेय बाजार थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर, निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा घर के मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घूसकर 10000/-रुपये नगद व मंगलसूत्र सहित सोने की कीमती सामान चुरा ले जाना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-524/2024 धारा-331(4),305,317(2),317(4) BNS पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-22.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर, निवासी गौरी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि 01 वर्ष 07 माह के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया ।