*TV 20 NEWS || AZAMGARH :न्यायालयीय आदेश के अनुपालन में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त 01 व्यक्ति जिला बदर, 03 वाहन राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित*

*प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 20.09.2026, जनपद – आजमगढ़*

*🔹 न्यायालयीय आदेश के अनुपालन में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त 01 व्यक्ति जिला बदर, 03 वाहन राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित*

*🔹 थाना पवई – 05 अभियोगों एवं गैंगस्टर एक्ट से संबंधित परविन्द उर्फ नाटे को 03 माह के लिए आजमगढ़ जनपद से जिला बदर करने का आदेश*

*🔹 थाना जीयनपुर – मु0अ0सं0 581/2023 में प्रयुक्त ट्रक UP52-F-7823 को न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित*

*🔹 थाना फूलपुर – मु0अ0सं0 173/2022 में गोवंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो मैक्सी ट्रक UP65-CT-9387 सम्पहरित*

*🔹 थाना जहानागंज – मु0अ0सं0 33/2025 में प्रयुक्त पिकअप UP60-AT-8071 सम्पहरित, जबकि डीजायर कार UP54-AY-0356 को साक्ष्य के अभाव में अवमुक्त करने का आदेश*

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार* के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा प्रचलित अभियोगों में प्रभावी पैरवी एवं न्यायालयीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के तहत थाना पवई क्षेत्र के एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को 03 माह के लिए जनपद आजमगढ़ से जिला बदर किए जाने तथा थाना जीयनपुर, फूलपुर एवं जहानागंज क्षेत्र से संबंधित कुल 03 वाहनों को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

*🔹 01. थाना पवई – परविन्द उर्फ नाटे को 03 माह के लिए जिला बदर किए जाने का आदेश*

थाना पवई पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त परविन्द उर्फ नाटे पुत्र ओमप्रकाश, निवासी मौजा बसही अशरफपुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई थी।

उक्त प्रकरण में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), आजमगढ़ के न्यायालय में वाद संख्या 543/2026, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 0202615060000543, राज्य बनाम परविन्द उर्फ नाटे के रूप में कार्यवाही की गई।

विपक्षी के विरुद्ध थाना पवई में विभिन्न अभियोग पंजीकृत/उल्लिखित हैं, जिनमें मु0अ0सं0 299/2019 धारा 471 भादवि एवं 63/60 आबकारी अधिनियम, मु0अ0सं0 253/2024 धारा 115(2), 352, 351(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 303/2024 धारा 76, 352, 351(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 578/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा मु0अ0सं0 632/2025 धारा 2(ख)(गप), 3(1) गैंगस्टर एक्ट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीट सूचना रिपोर्ट संख्या 27 दिनांक 22.11.2025 भी अभिलेख पर अंकित है।

प्रकरण में सुनवाई के उपरांत अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), आजमगढ़ द्वारा दिनांक 16.09.2026 को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत परविन्द उर्फ नाटे को आदेश की तिथि से 24 घंटे के भीतर जनपद आजमगढ़ की सीमा से बाहर चले जाने तथा 03 माह की अवधि तक जनपद आजमगढ़ की सीमा में प्रवेश न करने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही बाहर रहने के स्थान का पूर्ण विवरण संबंधित पुलिस को उपलब्ध कराने तथा न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक होने की स्थिति में निर्धारित अवधि में जनपद में प्रवेश कर सुनवाई के उपरांत पुनः बाहर जाने का निर्देश दिया गया है।

*🔹 02. थाना जीयनपुर – अवैध गोवंश परिवहन में प्रयुक्त ट्रक UP52-F-7823 राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित*

थाना जीयनपुर में मु0अ0सं0 581/2023 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि, धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रकरण में पुलिस द्वारा ट्रक संख्या UP52-F-7823 को गोवंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त किए जाने के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। कार्रवाई के दौरान वाहन से 09 जीवित गोवंश बरामद किए गए थे। जांच में वाहन के नंबर प्लेट में परिवर्तन किए जाने की बात सामने आई तथा चेसिस/ई-चालान के माध्यम से वास्तविक वाहन संख्या UP52-F-7823 का पता चला।

वाहन स्वामी अक्षय लाल यादव पुत्र श्याम बिहारी यादव, निवासी डुमरी मठिया, थाना लार, जनपद देवरिया को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का अवसर दिया गया। न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेखों, पुलिस रिपोर्ट एवं अभियोजन पक्ष के तर्कों का अवलोकन करने के उपरांत वाहन को गोवंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त पाया गया।

जिलाधिकारी आजमगढ़ के न्यायालय द्वारा वाद संख्या 4368/2023, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या 0202315060004368 में दिनांक 15.09.2026 को उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम की धारा 5(ए)(7) के अन्तर्गत ट्रक संख्या UP52-F-7823 को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

*🔹 03. थाना फूलपुर – गोवंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो मैक्सी ट्रक UP65-CT-9387 सम्पहरित*

थाना फूलपुर में मु0अ0सं0 173/2022 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्रवाई के दौरान बोलेरो मैक्सी ट्रक संख्या UP65-CT-9387 से गोवंश का अवैध एवं क्रूरतापूर्वक परिवहन किए जाने का मामला सामने आया। वाहन से 02 गाय बरामद हुईं, जिनमें 01 जीवित तथा 01 मृत पाई गई। गोवंश के पैर एवं मुंह बांधे जाने तथा उन्हें वध के उद्देश्य से ले जाने संबंधी तथ्य पुलिस रिपोर्ट में अंकित किए गए।

वाहन स्वामी अनिल चौबे पुत्र राम मूरत चौबे, निवासी लेडौरा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट, अभियोग एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत वाहन को गोवंश के अवैध एवं क्रूरतापूर्ण परिवहन में प्रयुक्त पाया गया।

जिलाधिकारी आजमगढ़ के न्यायालय द्वारा वाद संख्या 2855/2022 में दिनांक 15.09.2026 को उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम की धारा 5(ए)(7) के अन्तर्गत बोलेरो मैक्सी ट्रक संख्या UP65-CT-9387 को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

*🔹 04. थाना जहानागंज – पिकअप UP60-AT-8071 सम्पहरित, डीजायर UP54-AY-0356 अवमुक्त*

थाना जहानागंज में मु0अ0सं0 33/2025 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 3(5) बीएनएस एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रकरण में पिकअप वाहन संख्या UP60-AT-8071 तथा डीजायर कार संख्या UP54-AY-0356 के संबंध में न्यायालयीय कार्रवाई की गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पिकअप वाहन से 05 गोवंश के अवैध परिवहन तथा डीजायर कार द्वारा सहयोग किए जाने की बात सामने आई थी।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा अद्यतन विवेचना, गोवंश की स्थिति, चिकित्सकीय रिपोर्ट एवं उपलब्ध फोटोग्राफ का अवलोकन किया गया। पशु चिकित्सकीय रिपोर्ट में परिवहन के दौरान गोवंश के कमजोर एवं थके होने तथा भीड़भाड़, पानी एवं चारे की कमी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात अंकित थी।

उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिलाधिकारी आजमगढ़ के न्यायालय द्वारा वाद संख्या 1368/2025 में दिनांक 15.09.2026 को पिकअप वाहन संख्या UP60-AT-8071 को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित किए जाने का आदेश पारित किया गया। वहीं डीजायर कार संख्या UP54-AY-0356 के संबंध में अवैध गोवंश परिवहन में संलिप्तता का पर्याप्त साक्ष्य न पाए जाने पर, यदि वाहन किसी अन्य अभियोग में वांछित न हो तो नियमानुसार वाहन स्वामी को पहचान सत्यापन के उपरांत अवमुक्त किए जाने का आदेश दिया गया।

*🔹 05. न्यायालयीय पैरवी एवं प्रभावी कार्रवाई का परिणाम*

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई एवं संबंधित प्रकरणों में सशक्त न्यायालयीय पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा 01 व्यक्ति को 03 माह के लिए जनपद आजमगढ़ से जिला बदर किए जाने तथा गोवंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त कुल 03 वाहनों को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। साथ ही एक वाहन को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में नियमानुसार अवमुक्त किए जाने का आदेश हुआ है।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ0 अनिल कुमार-*
*“जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई के साथ-साथ न्यायालयों में मामलों की सशक्त पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति प्रभावित करने वाले व्यक्तियों तथा अवैध गतिविधियों में प्रयुक्त संपत्तियों के संबंध में न्यायालयीय आदेशों का प्रभावी अनुपालन कराया जा रहा है। ऐसी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।”*