आजमगढ़ 21 जून– उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के निर्देशानुसार दिनांक 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में होने जा रहा है।
इस सम्बन्ध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के सचिव सुश्री अनीता ने जानकारी देते हुये बताया कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामलें, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले, बिजली व पानी से सम्बन्धित मामलें, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा सम्बन्धित मामले एवं प्री-लिटीगेशन मामलों के साथ-साथ सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य विवाद जिसमें पक्षकार पारस्परिक सद्धभावना के अधीन संधि के लिए इच्छुक हो, वह मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि आयोजित लोक अदालत को जनपद में सफल बनाने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा अपनी विभागीय तैयारियां पूर्ण करने की कार्यवाही समय रहते कर ली जाये, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण संभव हो सकें।
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