आजमगढ़ 25 जून– अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि भण्डार, डाॅ0 दीनानाथ यादव ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन तृतीय संशोधन जिसमें किसी भी बहुस्रोतीय खाद्य वनस्पति तेल में सरसों के तेल के ब्लेंडिंग (सम्मिश्रण) को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके लिए आयुक्त खाद सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के द्वारा खुले खाद्य तेल एवं सरसों तेल युक्त बहुस्रोतीय खाद्य तेलों के विक्रय को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होने कहा कि यदि जनपद में कहीं भी ऐसे खाद्य तेल की बिक्री पाई गई तो संबंधित खाद्य कारोबार कर्ता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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