सभी प्रत्याशियों द्वारा 03 माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा उपलब्ध करायें – सीडीओ

आजमगढ़ 24 जुलाई– मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) आनन्द कुमार शुक्ला ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद पर निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को सूचित किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा 03 माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित यथास्थिति जनपद एवं तहसील स्तर पर गठित समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है तथा तहसील स्तर पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
उन्होने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान पद के प्रत्याशी तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत पद के प्रत्याशी जनपद स्तर पर गठित समिति को व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र-20 पर उपलब्ध करायेंगे। यह विवरण पत्र उम्मीदवार के शपथ पत्र (अनुलग्नक-4 ) के साथ लिया जाएगा। बिना शपथ पत्र के यह विवरण स्वीकार नहीं होगा। व्यय की पुष्टि में सभी अभिलेख, बाउचर, रसीद, पावती इत्यादि संलग्न किये जायेंगे। व्यय के विवरण उम्मीदवार के इलेक्शन एजेंट के द्वारा दिए जाने दशा में उम्मीदवार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है, जिसमें सदस्य ग्राम पंचायत हेतु अधिकतम व्यय सीमा 10,000 रू0, प्रधान ग्राम पंचायत हेतु अधिकतम व्यय सीमा 75,000 रू0, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु अधिकतम व्यय सीमा 75,000 रू0 तथा सदस्य जिला पंचायत हेतु अधिकतम व्यय सीमा 1,50,000 रू0 निर्धारित है।
उन्होने कहा कि जिन प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन प्ररिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर व्यय विवरण नही जमा किया जायेगा या व्यय विवरण जमा किये जाने के पश्चात् परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।