जनपद में जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति में का कौन बन सकता है सदस्य.. जाने बिस्तार से

आजमगढ़ 19 अगस्त- जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी जि0यो0स0 सामान्य निर्वाचन-2021, राजेश कुमार ने जिला पंचायत के समस्त निर्वाचित सदस्यों को सूचित किया है कि जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के अन्तर्गत जनपद में जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के लिए 30 सदस्य निर्वाचित होने है, जिसमें से 03 पद अनुसूचित जाति महिला के लिए, 05 पद अनुसूचित जाति के लिए, 03 पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, 05 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 5 पद अनारक्षित वर्ग महिला के लिए तथा 09 पद अनारक्षित वर्ग के लिए है। नामांकन पत्र का मूल्य अनारक्षित वर्ग के लिए धनराशि रू0 500 तथा आरक्षित वर्ग के लिए धनराशि रु0 250 निर्धारित है। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की फोटो चस्पा की जायेगी। 02 प्रस्तावक एवं 02 अनुमोदक होंगे जो जिला पंचायत से निर्वाचित सदस्य होंगे। उम्मीदवार नामांकन पत्र पर नामांकन के लिए सहमति देने के लिए स्वयं हस्ताक्षर करेगा। यदि कोई निर्वाचित सदस्य आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह नामांकन पत्र के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। आरक्षित स्थान से निर्वाचन लडने पर नामांकन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। प्रत्याशी 01 से अधिक किन्तु अधिकतम 03 सेंट में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। एक व्यक्ति केवल एक वर्ग के लिए नामाकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, एक से अधिक वर्ग के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने पर सभी नामांकन पत्र अवैध समझें जायेंगे। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली, 2008 के नियम-8 के अधीन तैयार की गयी सदस्यों की सूची में किसी व्यक्ति का नाम होना इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि वह जिला योजना समिति के सदस्य पद पर निर्वाचन के लिए अर्ह है। नामांकन पत्र के साथ जिला पंचायत से सदस्य पद के लिए निर्वाचित होने के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जायेगी। निर्वाचन में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा। मतदाताओं द्वारा मत स्वयं ही डाले जायेंगे और कोई नत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा नहीं स्वीकार किया जाएगा।