आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-28 (क) के प्राविधान के अर्न्तगत सील कर थाना कोतवाली (शहर), आजमगढ़ की अभिरक्षा में दिया गया

आजमगढ़ 09 सितम्बर– सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, ने अवगत कराया कि निर्माण स्थल- सिविल लाईन्स चौराहा, बनर्जी होम्योहॉल, आजमगढ़ पर श्रीमती माधुरी बनर्जी द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बेसमेन्ट, भूतल एवं प्रथम तल का पूर्णतः अनधिकृत निर्माण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा वाद संस्थित कर विपक्षी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07 मई 2018 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित है।
उक्त अनधिकृत निर्माण के ऊपर पुनः द्वितीय तल का अनधिकृत निर्माण प्रारम्भ किये जाने पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा पुनः ऑनलाइन वाद संस्थित कर कारण बताओ तथा अनधिकृत निर्माण कार्य रोकने की नोटिस दिनांक 01 अप्रैल 2021 को निर्गत की गयी तथा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा थानाध्यक्ष, थाना कोतवाली (शहर), आजमगढ़ से बलपूर्वक निर्माण कार्य रोकवाने का अनुरोध किया गया, किन्तु विपक्षी उपर्युक्त श्रीमती माधुरी बनर्जी, श्रीमती संचिता बनर्जी एवं सुधीर द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के बार-बार प्रासंगिक अनधिकृत निर्माण रोकवाये जाने के बाद भी द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल का पूर्णतः अनधिकृत निर्माण लॉकडाउन, रात्रि एवं अवकाश के दिनों में चोरी-छिपे गतिमान रखा जा रहा था, जिसे दिनांक 08 सितम्बर 2021 को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-28 (क) के प्राविधान के अर्न्तगत सील कर थाना कोतवाली (शहर), आजमगढ़ की अभिरक्षा में दे दिया गया है।
सीलबन्दी की उक्त कार्यवाही में सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण सहित आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अन्य समस्त कार्यालय स्टॉफ सहित थाना- कोतवाली (शहर), आजमगढ़ की पुलिस बल उपस्थित रही। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।

—-जि0सू0का0 आजमगढ़-09-09-2021—–