आजमगढ़ : जनपद में फसल अवशेष जलाये जाने के मामले में कम्बाईन हार्वेस्टर

आजमगढ़ 23 अक्टूबर– उप कृषि निदेशक संगम सिंह ने बताया कि जनपद में फसल अवशेष जलाये जाने की घटना को रोके जाने हेतु जनपद के समस्त कम्बाईन हार्वेस्टर में फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्र सुपर स्ट्राॅ मैनेजमेन्ट सिस्टम तथा कम्बाईन हार्वेस्टर के उचित माॅनिटरिंग हेतु जनपदीय अनुश्रवण समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जी0पी0एस0 सिस्टम लगाते हुए उप कृषि निदेशक, आजमगढ़ कायार्लय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना था। किन्तु आज विकास खण्ड-अहिरौला में जियाउद्दीन पूत्र-इलियास अहमद ग्राम-पारा, तहसील- मार्टिनगंज के कम्बाईन हार्वेस्टर द्वारा बगैर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये तथा बिना जी0पी0एस0 सिस्टम के कटाई करते हुए पाये गये। कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों की सूचना के आधार पर उप जिलाधिकारी, फूलपुर एवं थाना प्रभारी फूलपुर के माध्यम से कम्बाईन हार्वेस्टर को सीज करते हुए सम्बन्धित कम्बाईन धारक के विरूद्ध माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की गाईडलाइन के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किये जाने की कायर्वाही सम्बन्धित थाना प्रभारी के द्वारा सम्पन्न की जा रही है।
उप कृषि निदेशक, आजमगढ़ द्वारा जनपद के समस्त कम्बाईन हार्वेस्टर मालिकों से अपील किया गया कि अग्रिम 02 दिवस के अन्दर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें। अन्यथा की दशा में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के गाईडलाइन के अनुसार विधिक कायर्वाही की जायेगी l