आजमगढ़ 01 नवम्बर– जिलाधिकारी के निर्देश पर आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा विगत माह में लिए गए नमूनों में से 6 नमूने असुरक्षित पाए गए। जिसमें जायका दरबार रेस्टोरेंट गंभीरपुर से मिश्रित दूध (डिटर्जेंट/असुरक्षित), अश्वनी कुमार से अरहर की दाल (प्रतिबंधित सिंथेटिक रंग/असुरक्षित), रविशंकर, अंकित कुमार एवं अन्य (विनिर्मिता-मेरटोपोल विनियम प्राइवेट लिमिटेड, कैमूर, बिहार) से कैप्टन ब्राण्ड राइस ब्रान तेल (प्रतिबन्धित रंग/बटर एलो/असुरक्षित), अंकित कुमार महराजगंज (सप्लायर रूद्र इण्टरप्राइजेज कानपुर) से भूना चना ‘अमरनाथ ब्राण्ड’ (प्रतिबन्धित रंग/औरामीन/असुरक्षित), रविशंकर, पाण्डेय बाजार से इडली चिप्स रंगीन (प्रतिबन्धित रंग/टाट्रोजीन/असुरक्षित) तथा मनोज कुमार फूलपुर से मुनक्का ‘एचडब्ल्यूआर ब्राण्ड’ (कीड़े/असुरक्षित) सम्मिलित हैं।
अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, डॉ0 दीनानाथ यादव ने कहा कि उक्त सभी संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं को विभाग द्वारा नोटिस भेज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत की जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत उक्त मामलों में 03 वर्ष तक के कारावास एवं 05 लाख रू0 तक के अर्थदण्ड का प्रावधान है।
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