त्योहारों के समय धरना प्रदर्शनों, आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन हो – एडीएम

आजमगढ़ 03 नवम्बर– अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के सम्बंध में नवीन दिशा निर्देश जारी करते हुये इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है। जनपद में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन दिनांक 28 नवम्बर, 2021 को तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2021 को समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षाधिकारी चयन परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। इसी प्रकार उ0प्र0 शासन व विभिन्न सेवा चयन आयोग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन तथा जनपद में विभिन्न त्योहारों दिनांक 04 नवम्बर 2021 को दीपावली, दिनॉक 05 नवम्बर 2021 को गोवर्धन पूजा, दिनाँक 06 नवम्बर 2021 को भैया दूज, दिनांक 10 नवम्बर 2021 को छठ महापर्व, दिनॉक 19 नवम्बर 2021 को गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा, 24 नवम्बर 2021 को गुरू तेज बहादुर शहीद दिवस तथा दिनॉक 25 दिसम्बर 2021 को क्रिसमस डे के पर्व का आयोजन होना है। साथ ही विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत माह नवम्बर/दिसम्बर-2021 में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कर्य भी सम्पादित किया जाना है।
उन्होने कहा कि धरना प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्योहारों व अन्य विविध आयोजनों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया, जो आज की तिथि से तात्कालिक प्रभाव से जनपद होगा आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा।
उन्होने कह कि समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश की अवहेलना का संज्ञान लेकर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध में आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित किये जा सकेंगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनॉक 30 दिसम्बर 2021 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।

—-जि0सू0का0 आजमगढ़-03-11-2021—–