आजमगढ़। गिरफ्तार किए गए मुल्जिम को भगाने के आरोप में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो कांस्टेबल समेत भागने वाले एक आरोपी को एक-एक वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत सरोज ने सोमवार को सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार 8 जून 2013 को न्यायालय के आदेश पर प्रमोद कुमार पुत्र फूल चंद निवासी राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर को गिरफ्तार करके सरायमीर थाने के दो कांस्टेबल नारायण यादव तथा दिलीप कुमार कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रहे थे। तभी रास्ते में चकमा देकर प्रमोद कुमार दोनों कांस्टेबल की हिरासत से भाग निकला। इस मामले में थाना सरायमीर में भागने वाले मुल्जिम प्रमोद तथा दोनों कांस्टेबल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में जांच करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।
सहायक अभियोजन अधिकारी मेराज अहमद ने थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, विवेचक तेज बहादुर सिंह, कांस्टेबल योगेंद्र यादव, फार्मासिस्ट राजेश कुमार,विवेचक रंजीत सिंह कांस्टेबल सूबेदार मिश्रा को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कांस्टेबल दिलीप कुमार तथा नारायण को हिरासत से भागने में लापरवाही मामले में तथा आरोपी को प्रमोद को हिरासत से भागने के दोषी पाते हुए प्रत्येक को एक एक वर्ष के सादा कारावास तथा प्रत्येक को पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।