आजमगढ़ नगर में खाद्यान्न के वितरण हेतु जिलाधिकारी ने जारी किया नंबर

ब्यूरो रिपोर्ट |

जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जन सामान्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आजमगढ़ नगर में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने/होम स्टेप डिलवरी हेतु मुकेरीगंज, गुलामी का पुरवा, हिरापट्टी, बलरामपुर चैकी एरिया, आराजीबाग, बाज बहादुर, पहाड़पुर हेतु वी0 बाजार मो0 नं0 9450303232, 9415150080, 7081026214, कोलघाट, सिविल लाइन, रैदोपुर, राहुल नगर हेतु विशाल मेगा मार्ट मो0नं0 6388372274, 9911700836, 7408708472, सिधारी, नरौली, हरिवंशपुर, सर्फद्दीनपुर हेतु जालान मार्केट मो0नं0 9610261507, 7880397666 तथा मातवरगंज, कटरा, फराजटोला, सदावर्ती, आसिफगंज, गुरूटोला, एलवल, पाण्डेय बाजार, बदरका, सीताराम वार्ड हेतु प्रभुनाथ प्रोविजन स्टोर मो0नं0 9198414111, 9415282692, 8400617878, को आदेश दिये गये हैं।
जिलाधिकारी ने उक्त वार्ड के निवासियों से अपेक्षा की है कि वे अपने वार्ड से सम्बद्ध माॅल/किराना स्टोर से संबंधित मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क करके खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करें। संबंधित माॅल/किराना स्टोर के द्वारा होम स्टेप डिलवरी सुनिश्चित करायी जायेगी और समुचित मूल्य प्राप्त किया जायेगा। उन्होने नगर वासियों से अपेक्षा किया है कि किसी भी स्थिति में अनावश्यक खाद्य सामग्री का भण्डार नही करेंगे, खाद्य सामग्री का सतत प्रवाह बना रहेगा। लाकडाउन के दौरान पाॅच व्यक्तियों के परिवार पर एक बार में अधिकतम चावल 10 किग्रा, आटा 20 किग्रा, दाल 05 किग्रा, खाद्य तेल 05 किग्रा, चीनी 05 किग्रा, नमक 02 किग्रा के अनुसार खाद्य सामग्री की आपूर्ति संबंधित माॅल/किराना स्टोर के द्वारा की जायेगी एवं खाद्य सामग्री के उपभोग के उपरान्त पुनः खाद्य सामग्री प्राप्त की जा सकेगी। निश्चित मात्रा से अधिक किसी भी व्यक्ति को राशन का वितरण नही किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने संबंधित माॅल/किराना स्टोर के स्वामी से अपेक्षा किया है कि वे अपने कार्मिकों एवं सप्लाई करने वाले वाहन का फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं पास अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 से प्राप्त कर लें।
जिलाधिकारी ने ड्यूटी पर लगे पुलिस कार्मिकों को निर्देशित किया है कि फोटोयुक्त पहचान पत्र/पास दिखाए जाने पर उक्त दल के सेवा प्रदाताओं को रोका न जाये।