जिलाधिकारी ने सभी औषधि प्रतिष्ठानों को दिया निर्देश ,प्रत्येक औषधि क्रेता को अधिकतम मात्र 07 दिनों की दवा दे

कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद के सभी औषधि प्रतिष्ठानों (फुटकर/थोक) को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक औषधि क्रेता को आवश्यकतानुसार अधिकतम मात्र 07 दिनों की दवा देंगे।  जिलाधिकारी ने आम जनमानस से अपील किया है कि वे मात्र आवश्यक दवाओं का ही क्रय करें, संग्रह के लिए क्रय न करें। जनपद के सभी मेडिकल स्टोर प्रतिदिन शासन के निर्देशानुसार खुलेंगे। आवश्यकता की किसी भी दवा की उपलब्धता सदैव बनी रहेगी। जिला चिकित्सालयों के आस-पास के मेडिकल स्टोर 24 घण्टे खुले रहते हैं। अपरिहार्य स्थिति में बिल्कुल असहाय व्यक्ति औषधि निरीक्षक आजमगढ़ के मो0नं0 9454468445 पर विशेष समस्या में औषधि के लिए सम्पर्क कर सकता है। तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।