आजमगढ़ : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत राशन वितरण में हुआ बदलाव, जाने पूरी खबर

प्रेस नोट
आजमगढ़ 24 अगस्त– जिला पूर्ति अधिकारी श्री सुनील कुमार पुष्कर ने बताया है कि माह जुलाई 2022 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा0) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा चावल (कुल 05 किग्रा प्रति यूनिट) निर्धारित दरों अर्थात गेहूं-रु0 02 प्रति किग्रा0 तथा चावल- रु0 03 प्रति किग्रा0 की दर से वितरित किया जायेगा।
उन्होने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह जून 2022 के सापेक्ष आयोडाइज्ड नमक (01 किग्रा0 प्रति कार्ड) साबुत चना (01 किग्रा0 प्रति कार्ड) तथा रिफाइन्ड सोयाबिन ऑयल (01 लीटर प्रति कार्ड) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उपर्युक्त खाद्यान्नो का वितरण एक साथ दिनांक 25 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 के मध्य उचित दर विक्रेताओं द्वारा कार्डधारकों में किया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 31 अगस्त 2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा।

—-जि0सू0का0 आजमगढ़-24-08-2021—–

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