अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह ने जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों से कहा है कि कोविड-19 बीमारी के सापेक्ष सार्वजनिक स्थलों के साथ कार्यालय के विसंक्रमण किये जाने के लिए प्रत्येक दिन शाम को अथवा कार्यालय प्रारम्भ होने से पूर्व की सफाई की नियमित व्यवस्था किया जाय। कार्यालय कक्ष, सभाकक्ष का एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड अथवा फिनोलिक विसंक्रमण के माध्यम से प्रत्येक दिन साफ-सफाई की जाय। अत्यधिक प्रयोग किये जाने वाले कार्यालय क्षेत्र जैसे एलेवेटर बटन, हैंडिल्स, कॉल बटन/काउन्टर्स, इंटरकॉम सिस्टम, टेलीफोन, प्रिंटर्स, स्कैनर के साथ अन्य मशीन की सफाई प्रत्येक दिन में दो बार एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड से करायी जाय। कार्यालय के धातु उपकरण जैसे दरवाजे, हैंडिल, सेक्योरिटी लॉक एवं चाबी इत्यादि का 70 प्रतिशत एल्कोहल/ब्लीच के प्रयोग से सतह की नियमित सफाई करायी जाय। कार्यालय परिसर के प्रवेश द्वार तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थल पर हैंड सेनिटाइजर/लिक्विड सोप का प्रबन्ध किया जाय। मीटिंग के दौरान सभाकक्ष में यदि किसी व्यक्ति द्वारा बिना मास्क प्रयोग किये हुए खांसी होती है तो उस जगह को खाली कराते हुए एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड से सफाई करायी जाय। कार्यालय के उपकरणों की सफाई सावधानीपूर्वक किया जाय। कार्यालय में निष्प्रयोज्य मास्क एवं अन्य सामग्री का निस्तारण पीले बैग में करते हुए हाथ को साबुन से धोया जाय।
उक्त के अतिरिक्त सफाईकर्मी द्वारा नायलॉन स्क्रबर एवं पोछा का प्रयोग प्रत्येक सार्वजनिक शौचालय हेतु अलग-अलग किया जाय। एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड के प्रयोग से सदैव सफाई की जाय। सफाई के दौरान प्रयोग किये गये बाल्टी एवं अन्य उपकरणों को ब्लीचिंग घोल के माध्यम से विसंक्रमित किया जाय। सार्वजनिक शौचालय के सफाई के दौरान सफाईकर्मी द्वारा समुचित सुरक्षा कवच (रबर बूट्स, ग्लब्स, मास्क) का प्रयोग किया जाय। सफाई कार्य समाप्त होने के उपरान्त प्रयोग किये गये सुरक्षा कवच को निष्प्रयोज्य किया जाय। उपरोक्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सतत् अनुश्रवण करें।
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