नोएडा। सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय समेत उनकी कंपनी के 11 अफसरों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा की दादरी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है. सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जमा किया गया पैसा वापस नहीं मिलने पर यह केस दर्ज हुआ है. अदालत के आदेश पर दर्ज हुए मुकदमे में निवेशक ने धोखाधड़ी, जालसाजी और अमानत में खयानत का आरोप लगाया है. दादरी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
दादरी के हनुमान पुरी रेलवे रोड पर रहने वाली कांता देवी पत्नी रतन लाल ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में पैसा जमा किया था. कांता देवी ने 26 अप्रैल 2014 को 20,000 रुपये और 26 जुलाई 2018 को 1,08,000 रुपये एफडी के रूप में जमा किए थे. अवधि पूरी होने के बाद कांता ने पैसों के लिए एजेंट से संपर्क किया. कांता देवी ने कंपनी के एजेंट पीके शर्मा के साथ-साथ कर्मचारी जय सैनी व गणेश से भी मुलाकात की और उनसे पैसा वापस दिलाने का अनुरोध किया. कांता का आरोप है कि इन लोगों ने उसे धमकाकर भगा दिया और पैसे देने से इनकार कर दिया. इसके बाद वह पुलिस में गईं और रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया. पुलिस ने जब उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो कांता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया.
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) की अदालत को पूरी जानकारी दी. कांता देवी ने बताया कि इन लोगों से दादरी कार्यालय के बाहर मुलाकात हुई. जमा धनराशि वापस मांगी, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया. कांता ने बताया कि ये लोग गिरोह बनाकर ठगी कर रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है. अदालत ने मामले को सुनने के बाद दादरी कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. इसके बाद दादरी कोतवाली पुलिस ने शनिवार को सराहा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत राय समेत 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है.
दादरी पुलिस ने सहारा इंडिया परिवार के निदेशक सुब्रत राय सहारा, सहारा इंडिया परिवार के निदेशक ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सहारा इंडिया परिवार के निदेशक मधुकर, सहारा इंडिया परिवार के निदेशक सतीश कुमार सिंह, सहारा इंडिया परिवार की निदेशक समरीन जैदी, सहारा इंडिया परिवार के निदेशक जनार्दन सिंह, सहारा इंडिया परिवार की निदेशक बबीता चौहान सिंह, एजेंट पीके शर्मा और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारी जय सिंह सैनी, प्रशांत व गणेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.