प्रेस नोट
आजमगढ़ 01 नवम्बर– अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन श्री अनिल कुमार मिश्र ने बताया है कि जनपद में दिनांक 08 नवम्बर 2022 गुरूनानक जयन्ती एवं कार्तिक पूर्णिमा स्नान, 16 नवम्बर 2022 को बीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, 24 नवम्बर 2022 गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, 23 दिसम्बर 2022 को चौधरी चरण सिंह जन्म दिवस, 25 दिसम्बर 2022 को क्रिसमस डे, 29 दिसम्बर 2022 को गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती मानाया जाना है। इसके अतिरिक्त नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली में परिसीमन के उपरान्त मतदाताओं के स्थानान्तरण एवं सत्यापन की कार्यवाही 30 अक्टूबर 2022 से 18 नवम्बर 2022 के मध्य तथा अर्हता दिनांक 01 नवम्बर 2022 के आधार पर विधान परिषद के 03 खण्ड स्नातक/02 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के सम्बन्धी de-novo preparation कार्यक्रम दिनांक 01 अक्टूबर 2022 से 30 दिसम्बर 2022 के मध्य किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एससीवीटी पाठ्यक्रम आधारित व्यवसायों में प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों की एससीवीटी परीक्षा अक्टूबर 2022 (ANNUAL SYSTEM) विषय सैद्धान्तिक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान इम्प्लायविलिटी स्किल तथा प्राविधिक कला की परीक्षायें COMPUTER BASED TEST (CBT) आधारित दिनांक 30 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक दो पालियों (प्रथम पाली प्रातः 10ः00-12ः00 बजे तक व द्वितीय पाली अपरान्ह 2ः00-4ः00 बजे तक) तथा विषय प्रयोगात्मक एवं लिखित विषयों की ओएमआर आधारित परीक्षायें दिनांक 01 नवम्बर 2022 से दिनांक 05 नवम्बर 2022 तक निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक दिन दो पालियों (प्रथम पाली प्रातः 09ः30 बजे से व द्वितीय पाली अपरान्ह 2ः00 से) में होना निश्चित है।
उन्होने कहा कि धरना प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह समाधान हो गया है कि कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व अन्य विविध आयोजनों के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यकता हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार हैं।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है, जो तात्कालिक प्रभाव से जनपद आजमगढ़ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत लागू होगा। उन्होने कहा कि समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आदेश का प्रभावी माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु तथा अवहेलना का संज्ञान लेकर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।
चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध मे आवेदन करना चाहे या छूट या शिथिलता चाहे, तो वह जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक् सुनवाई/विचारोपरांत आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगें। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनॉक 31 दिसम्बर, 2022 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।






