मऊ : ईंट भट्ठा स्वामी 30 नवम्बर तक करें विनियमन शुल्क जमा, बिना विनियमन शुल्क जमा किए संचालन करने पर होगी कार्रवाई
यूपी मऊ से खबर विशेष
ईंट भट्ठा स्वामी 30 नवम्बर तक करें विनियमन शुल्क जमा, बिना विनियमन शुल्क जमा किए संचालन करने पर होगी कार्रवाई
अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि उ०प्र० भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग द्वारा ईंट भट्ठा सत्र-2022-23 में ईंट भट्ठों से संचालन पर विनियमन शुल्क लिये जाने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। ईंट भट्ठा सत्र 2022-23 के लिये उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 21 (2) के अनुसार ईंट भट्ठों मालिकों से पायो के आधार पर विनियमन शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया है। ईंट भट्ठों के विनियमन शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ईंट भट्ठा स्वामी को विनियमन शुल्क जमा करने हेतु आवेदन पत्र के साथ ईंट भट्ठा के संबंध में रायल्टी / विनियमन शुल्क बकाया न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
विनियमन शुल्क जमा करने के उपरान्त ही ईट भट्ठों का संचालन करना होगा। देय, धनराशि जमा किये बिना संचालित ईंट भट्ठों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही होगी। दिनांक 30 नवम्बर 2022 तक जमा की गयी विनियमन शुल्क की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा, किन्तु उक्त तिथि के उपरान्त जमा की गयी धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। ईंट भट्ठा स्वामियों पर उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 21 (2) 42 (ड) एवं 59 (2) के प्राविधान लागू होगें।