धनबाद। भाजपा विधायक ढुलू महतो द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। इसके लिए बरोरा थाना की पुलिस ने बुधवार सुबह बाघमारा के जमुआटांड स्थित विधायक ढुलू महतो के कथित परिसर में छापा मारा। चाहरदिवारी के अंदर दर्जनों हाइवा और जेसीबी मशीनें खड़ी हैं। इन मशीनों के बीच से पुलिस मुजफ्फरपुर के स्कैप व्यवसायी इरशाद के वाहनों की तलाश कर रही है। एक वोल्वो हाइवा को जब्त कर पुलिस ले गई।
इरशाद ने वाहनों को हड़प लेने और रगंदारी मांगने का आरोप लगाते हुए विधायक ढुलू महतो पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी मामले में विधायक ने सोमवार को धनबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद से वह धनबाद जेल में बंद हैं।
दुष्कर्म मामले में विधायक ढुलू के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट
महिला नेत्री से दुष्कर्म व पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजे के साथ मारपीट व जमीन हड़पने के मामले में मंगलवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल एवं प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता की अदालत ने विधायक ढुलू महतो के विरुद्ध प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मंगलवार को दोनों मामले में कांड के अनुसंधानकर्ता ने अदालत में आवेदन देकर ढुलू को रिमांड करने की प्रार्थना की। हालांकि इसके पूर्व 11 मई को ही विधायक ढुलू की ओर से सभी मामलों में रिमांड करने की अर्जी दाखिल कर दी गई थी। पुलिस के आवेदन पर अदालत ने जेल प्रशासन को आरोपित विधायक को पेश करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर पुलिस ने डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने के मामले के नामजद आरोपित विनय रविदास को कोर्ट के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस मामले में विधायक को अग्रिम जमानत मिल चुकी है।
दुष्कर्म मामले में नहीं गए थे जेल
कोर्ट मे पेशी के बाद विधायक ढुलू दुष्कर्म व जमीन कब्जा करने के मामले में न्यायिक हिरासत में जेल चले जाएंगे। सोमवार को उन्होंने इरशाद आलम से रंगदारी मामले में सरेंडर किया था। दुष्कर्म मामले में विधायक की अग्रिम जमानत उच्च न्यायालय से भी खारिज हो चुकी है। विधायक के अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने बताया कि रिमांड हो जाने के बाद उनकी ओर से निचली अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की जाएगी।
दो मामलों में ली जमानत अर्जी वापस
किरण महतो के हाइवा एटीपर लूट के मामले में विधायक की ओर से वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने आवेदन देकर न्यायिक हिरासत में लेने की प्रार्थना की है। आवेदन पर बुधवार को सुनवाई होगी। इस मामले में विधायक की अग्रिम जमानत याचिका प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत में लंबित है जिस पर भी बुधवार को सुनवाई होनी है। अधिवक्ता मुखर्जी व एन के सविता ने बताया कि बुधवार को अग्रीम जमानत अर्जी वापस ले ली जाएगी। इधर दलित उत्पीडऩ व राजीव श्रीवास्तव के साथ मारपीट व जमीन कब्जा के मामले में मंगलवार को जमानत अर्जी वापस ले ली गई है। इन दोनों मामलों में विधायक ने पूर्व में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर रखी थी जो सुनवाई हेतु लंबित थी। जबकि ओपी लाल के भतीजे राजीव कुमार श्रीवास्तव की शिकायत पर 2 मार्च 20 को विधायक ढुलू महतो, सुभाष सिंह व अन्य के विरुद्ध रंगदारी व जमीन पर जबरन कब्जा कर लेने का मुकदमा दर्ज किया गया था।
दो मामलों में समय विस्तार का आवेदन
मंगलवार को विधायक की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आवेदन दायर कर जमानत अवधि में विस्तार करने की प्रार्थना की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने विधायक ढुलू महतो को डोमन महतो पर जानलेवा हमला के मामले में 7 मार्च 20 को अग्रिम जमानत दी थी और 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था। वही डोमन महतो के साथ मारपीट करने के मामले में भी अदालत ने ढुलू महतो को 20 फ रवरी 20 को जमानत देकर 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था परंतु विधायक ने सरेंडर नहीं किया था। अब जब वह जेल चले गए हैं तो उनकी ओर से समय विस्तार की प्रार्थना की गई है।
हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी प्राथमिकी
जिला भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी ने विधायक पर यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। हाई कोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ पुलिस ने 4 अक्टूबर 19 को प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में पीडि़ता की धारा 164 के तहत 15 फ रवरी को बयान दर्ज करा दिया था। पीडि़ता ने न्यायालय में बयान दिया था कि नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्ट हाउस में ढुलू महतो ने उनके शरीर को छुआ था और जबरन उनके साथ गलत काम किया था।