स्टाफ हो रहा था कोरोना संक्रमित, पेशावर उच्च न्यायालय ने प्रिंसिपल बेंच को 31 मई तक किया बंद

पेशावर। पेशावर उच्च न्यायालय ने अपनी प्रिंसिपल बेंच को 31 मई तक बंद करने की घोषणा की। प्रिंसिपल बेंच को बंद किए जाने के पीछे कारण ये बताया गया कि यहां काम करने वाले कुछ स्टाफ सदस्यों का कोरोन वायरस (कोविद -19) का टेस्ट पाजीटिव पाया गया है

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट के कुल 11 सदस्य पाजीटिव पाए गए हैं जिसकी वजह से न्यायालय ने कोर्ट को बंद करने की घोषणा की है। इस दौरान दो एकल सदस्यीय बेंच केवल अवधि के दौरान जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।

उच्च न्यायालय ने सभी कर्मचारियों के लिए यह कहते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया कि उन्हें या उनके निकटवर्ती रिश्तेदारों, जिनमें पति-पत्नी, बच्चे, भाई-बहन और माता-पिता शामिल हैं, और पड़ोसियों को कोविड -19 से पीड़ित होने का कोई संदेह नहीं है।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ख्वाजा वजीहुद्दीन द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, यदि कर्मचारी हलफनामा दाखिल करने में विफल रहते हैं या जो दायर किए गए हैं वे गलत पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ दक्षता और अनुशासन (ईएंडडी) नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सात कर्मचारियों का कोविड-19 टेस्ट का परिणाम ठीक नहीं निकला है इस वजह से इन सभी का दुबारा से टेस्ट कराया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि अदालत बंद करने के बारे में निर्णय सक्षम अधिकारी (मुख्य न्यायाधीश) द्वारा जनहित में लिया गया था। जजों, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रिंसिपल सीट के कोरोना वायरस से बचाने के लिए और हाल ही में वायरस के साथ कुछ स्टाफ सदस्यों का टेस्ट किया गया था जिससे इसकी पहचान हो सके।

इसमें कहा गया है कि सामान्य शाखा, प्रोटोकॉल, सुरक्षा, लेखा शाखा के आवश्यक कर्मचारियों को छोड़कर सभी कार्यालय, शाखाएँ, बुनियादी स्वास्थ्य इकाई, बार रूम, एडवोकेट जनरल ब्लॉक, कंसल्टिंग रूम, बार लाइब्रेरी, बुक्स वर्कशॉप और सर्विस शेड को बंद किया जाना चाहिए। अधिसूचना के अनुसार, दो एकल सदस्यीय बेंच कार्यशील होंगी, जबकि इंस्टीट्यूशन ब्रांच केवल जमानत मामलों को संभालेंगी और केवल जमानत संबंधी मामलों की प्रतियां जारी करेंगी।

दो प्रधान कर्मचारी अधिकारी रोटेशन में काम करेंगे। अन्य जिलों और महिलाओं से संबंधित अधिकारियों को ड्यूटी से छूट दी गई है। हालांकि, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) परिसर की कीटाणुशोधन और स्वच्छता की निगरानी के लिए उस अवधि के दौरान ड्यूटी पर रहेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि अगर हलफनामा सकारात्मक था, तो कर्मचारी सदस्य कोरोनो वायरस से संक्रमित नहीं होने की प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए वो पुलिस सेवा अस्पताल, संबंधित जिला मुख्यालय अस्पताल या निजी प्रयोगशालाओं का सहारा लेंगे।

इसके अलावा, कोविड -19 से प्रभावित होने की पुष्टि में रिपोर्ट करने वाले कर्मचारी सदस्यों को तुरंत छोड़ दिया जाएगा और एक जून को काम पर लौटने पर, वे वायरस से रिकवरी दिखाते हुए लैब टेस्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए बाध्य होंगे। हलफनामे में, स्टाफ सदस्यों को यह भी घोषित करना होगा कि न तो उनके पड़ोसियों ने तत्काल या दूर का और न ही उनकी कॉलोनी, गांव या क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने कोविड -19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है और न ही वे कोरोना वायरस रोगसूचक हैं।

प्रारंभ में, कोरोनोवायरस महामारी के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने 24 मार्च को प्रांत के सभी न्यायालयों को बंद करने का आदेश दिया था, जबकि केवल कुछ न्यायाधीशों और आवश्यक कर्मचारियों को तत्काल प्रकृति के मामलों को संभालने के लिए निर्देश दिए थे।