आजमगढ़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0- 06 ने तीन हत्यारोपित को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
दरअसल, 6 मार्च 2022 को वादी वृजपति तिवारी पुत्र सुखरन तिवारी निवासी भदुली थाना सिधारी आजमगढ़ ने थाना सिधारी पर शिकायत किया कि वादी वृजपति (मृतक) तिवारी सायं 04.00 बजे भदुली बाजार जाते समय विपक्षी बलिराम तिवारी पुत्र जयकरन तिवारी, विमल तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी और अजय पुत्र बलिराम तिवारी, निवासी भदुली, थाना सिधारी द्वारा पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इस सम्बन्ध सिधारी पुलिस ने बृजपति (मृतक) के बयान के आधार पर तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें में 14 गवाह परिक्षित हुए। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0- 06, द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित आरोपित बलिराम तिवारी पुत्र जयकरन तिवारी, विमल तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी और अजय तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी, निवासी भदुली़ को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 40 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।