जौनपुर : चालकों परिचालकों को रात्रि में सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण के बारे दी गई जानकारी

प्रेस नोट

दिनांक 23.07.2023
यातायात पुलिस जौनपुर।

यातायात प्रभारी श्री जी0डी0 शुक्ला एवं संभागीय परिवहन निरीक्षक ए के श्रीवास्तव द्वारा “सड़क सुरक्षा पखवाड़ा” के 7वें दिन रोडवेज परिसर में चालकों परिचालकों को रात्रि में सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेड लाइट के हाई बीम /लो बीम के प्रयोग तथा यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया एवं चालकों को लेन ड्राइविंग के बारे में जागरुक किया गया ।

मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 के निर्देशन में, मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश द्वारा यातायात नियमों के प्रति जनमानस में जागरुकता लाये जाने हेतु दिनांकः17.07.2023 से 31.07.2023 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाये जानें का निर्णय लिया गया है। जिसके क्रम में आज दिनांकः23.07.2023 को निर्धारित कार्यक्रम ( स्वयं सेवी संस्थाओं अथवा किसी अन्य संस्थान/ कम्पनी से प्रायोजित कराकर निशुल्क रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप को लगाने हेतु प्रेरित किया जाय एवं लगवाया जाए तथा सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनें को हटाया जाय एवं चालकों को लेन ड्राइविंग के बारे में जागरुक किया जाना । सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्री में हेड लाइट के हाई बीम/लो बीम के प्रयोग के संबंध में जागरुक किया जाना) के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर, डॉ0 अजय पाल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात, श्री देवेश सिंह, व निरीक्षक यातायात जी0डी0 शुक्ला के द्वारा जनपद के शहर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर वाहनों पर निशुल्क रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप को लगाने हेतु प्रेरित किया गया, व सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनें को हटाया गया एवं चालकों को लेन ड्राइविंग के बारे में जागरुक किया गया तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्री में हेड लाइट के हाई बीम/लो बीम के प्रयोग के संबंध में जागरुक किया गया, तथा साथ ही साथ शहर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाते हुए ब्लैक फिल्म के प्रयोग, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता, हेलमेट, सीट बेल्ट, सड़क पर अवैध रुप से खड़े वाहनो के पार्किंग, मदिरापान करके वाहन ना चलाने के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया एवं चेकिंग अभियान चलाकर प्रवर्तन की कार्यवाही भी किया गया ।

यातायात नियमों के उलंघन में की गयी कार्यवाही का विवरणः-
संपूर्ण चालानः- 387
संपूर्ण कारित राजस्वः- 5,61,500/रु0