आजमगढ़ : मारपीट में गम्भीर चोट पहुँचाने वाले 04 अभियुक्तों को 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास

थाना- सिधारी
मारपीट में गम्भीर चोट पहुँचाने वाले 04 अभियुक्तों को 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 02-02 हजार रूपये जुर्माना
➡ दिनांक-11.07.2012 को वादी अब्दुल रहीम निवासी ममरखापुर थाना सिधारी जहानागंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि विपक्षी 01. तकि पुत्र ललसू, 2- इस्माइल पुत्र तकि, 3- गुड्डू पुत्र तकि, 40 जुल्फेकार पुत्र ऐनुल निवासी गण ममरखापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया था।
➡जिसमें नामजद 04 अभियुक्तों के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 352 सन् 2012 अंतर्गत धारा 308/34, 323/34, 504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था।
➡ नामजद 04 अभियुक्तों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में चार्टशीट दाखिल की गयी।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 26.07.2023 को मा0 न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 01. तकि पुत्र ललसू, 2- इस्माइल पुत्र तकि, 3- गुड्डू पुत्र तकि, 40 जुल्फेकार पुत्र ऐनुल निवासी गण ममरखापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 02-02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।