आजमगढ़ 21 मई– प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ मनीष कुमार ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ प्रमोद कुमार शर्मा के आदेशानुसार भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं समाज के कमजोर समुदायों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने हेतु न्याय बंधु ऐप आरम्भ किया गया है। इस न्याय बंधु ऐप के उपयोग की जानकारी प्रदान करने हेतु अधिवक्तागण, संभावित लाभार्थीगण एवं सामान्यजन के मध्य इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। न्याय बंधु ऐप मोबाइल ऐप से गरीब, जरूरतमंद लोगों, आवेदकों को रजिस्टर्ड एडवोकेट्स से सम्पर्क कर निःशुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के दायरे में आने वाला कोई व्यक्ति आवेदक हो सकता है। तद्नुसार जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क एवं त्वरित विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जन साधारण को सूचित किया जाता है।