थाना सिधारी
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार
पूर्व की घटना-
दिनांक 16.03.2024 को वादिनी मुकदमा उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दी कि विपक्षी राजेश गुप्ता पुत्र सिद्धनाथ गुप्ता साकिन सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा विगत दस वर्षो से शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने एवं गर्भपात कराने एवं शादी करने हेतु कहने पर मारपीट कर भगाने एवं गाली गुप्ता एवं जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, के सम्बन्ध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 88/2024 धारा 323/504/506/376/313 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V SC/ST ACT बनाम राजेश गुप्ता पुत्र सिद्धनाथ गुप्ता साकिन सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर आजमगढ़ द्वारा सम्पादित किया जा रहा है ।
गिरफ्तारी का विवरण-
आज दिनांक 21.03.2024 को उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभि0 राजेश गुप्ता पुत्र सिद्धनाथ गुप्ता साकिन सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय 08.00 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 88/2024 धारा 323/504/506/376/313 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V SC/ST ACT थाना सिधारी आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त- राजेश गुप्ता पुत्र सिद्धनाथ गुप्ता साकिन सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़






